किशोरी के अपहरण और बलात्कार मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 12 Dec, 2025 02:20 PM

the court gave a major verdict in the case of kidnapping and rape of a teenager

उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जिले के सरकारी वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाए गए आदेश में दोषी शुभम पर 60,000...

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जिले के सरकारी वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाए गए आदेश में दोषी शुभम पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शुभम ने एक नवंबर 2009 को लड़की को उसके घर से कार में अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। जिला सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि उसने इस घटना का वीडियो भी बनाया और लड़की को धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए। लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुभम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा), 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

शामली की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) सीमा वर्मा ने शुभम को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील चौहान ने बताया कि अदालत ने उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
 

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