SIR प्रक्रिया पर पल्लवी पटेल ने उठाए सवाल, कहा- ये केंद्र सरकार का एक नया “जुमला”

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Nov, 2025 03:32 PM

pallavi patel raised questions about the sir process saying it was a new jumla

सपा के टिकट पर सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने गोड़ा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

गोंडा (ओम चन्द शर्मा ): सपा के टिकट पर सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने गोड़ा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने SIR को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि “मैं SIR का फॉर्म नहीं भरूंगी। पल्लवी पटेल ने कहा कि वह इस देश की नागरिक हैं, उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं और वह वर्षों से मताधिकार का प्रयोग करती आ रही हैं। ऐसे में उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं तो फिर SIR की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।

उन्होंने अदालत के निर्देशों का सम्मान करने की बात कही, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि “कोर्ट कुछ भी कहे, मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी।” पल्लवी पटेल ने SIR प्रक्रिया को महिलाओं के आरक्षण की घोषणा जैसा बताया—जो कागज़ पर ही सीमित रही और ज़मीन पर लागू नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR केंद्र सरकार का एक नया “जुमला” है, जिसका उद्देश्य लोगों के साथ न्याय करना नहीं, बल्कि उन्हें भ्रमित करना है।

गौरतलब है कि देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू हुई है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) घर-घर जाकर दे रहे हैं और यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी।  चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 99 फीसदी फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और अब फॉर्म संग्रह करने की प्रक्रिया चल रही है।

SIR की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि यदि आप मतदाता हैं, तो अपना वर्तमान एपिक नंबर लिखें और 2002-2003 की SIR के लिस्ट में आपका नाम है तो उसका विवरण फॉर्म के निचले हिस्से में दायीं ओर देखें और यदि आपका नाम नहीं है, तो अपने माता-पिता, दादा-दादी या फिर नाना-नानी जिनका भी 2002-2003 के वोटर लिस्ट में नाम है. उसे फॉर्म के नीचे बाईं ओर लिखें और उनका वोटर कार्ड नंबर, मतदान केंद्र का नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आदि का उल्लेख करने के बाद आप अपने बीएलओ के पास फॉर्म को जमा कर दे उसके बाद आप की नाम लिस्ट में दर्ज हो जाएगा।
 

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