नरेंद्र गिरि मौत मामला: आनंद गिरि की आस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी को लेकर CBI से जवाब तलब

Edited By Mamta Yadav,Updated: 02 Feb, 2022 09:49 PM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई के वकील से सोमवार को कहा कि वह इस तथ्य का सत्यापन कर अदालत को अवगत कराए कि क्या आनंद गिरि मई, 2019 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, क्या वहां छेड़खानी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में रखा गया था और बाद में रिहा...

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई के वकील से सोमवार को कहा कि वह इस तथ्य का सत्यापन कर अदालत को अवगत कराए कि क्या आनंद गिरि मई, 2019 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, क्या वहां छेड़खानी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में रखा गया था और बाद में रिहा होकर वह सुरक्षित लौटे हैं।

आनंद गिरि, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मृत्यु के मामले में आरोपी हैं और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उक्त आदेश पारित किया। आनंद गिरि के वकील ने अदालत को बताया कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र के पैरा 16.7 में स्पष्ट कहा गया है कि मई, 2019 में गिरि ऑस्ट्रेलिया गए थे और छेड़छाड़ के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 फरवरी निर्धारित की।

याचिकाकर्ता अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष की मृत्यु के मामले में 22 सितंबर, 2021 से जेल में बंद है। जमानत अर्जी में कहा गया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, कथित सुसाइड नोट की लिखावट नरेंद्र गिरि की नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता घटना के दिन प्रयागराज में नहीं था, बल्कि वह हरिद्वार में था और पुलिस द्वारा उसे इस घटना की जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का शव 20 सितंबर, 2021 को जार्जटाउन थाना अंतर्गत श्री मठ बाघंबरी गद्दी में एक कमरे में फंदे से लटका मिला था।

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