ढाई साल में इंसाफ! मुंह में कपड़ा ठूंसा, हाथ-पैर बांध मासूम से दरिंदगी—कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर सजा, कांपा दरिंदा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Dec, 2025 11:02 AM

major verdict in minor rape case accused gets 20 years rigorous imprisonment

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के एक बेहद गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के करीब ढाई साल के भीतर आया है, जिसे पुलिस की निष्पक्ष जांच,...

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के एक बेहद गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के करीब ढाई साल के भीतर आया है, जिसे पुलिस की निष्पक्ष जांच, मजबूत सबूतों और प्रभावी पैरवी का नतीजा माना जा रहा है।

आरोपी ने हाथ-पैर बांधकर दिया वारदात को अंजाम
मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है। मई 2023 में यहां 11 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ अमानवीय वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के पिता के अनुसार, उनकी बेटी खेत की ओर जा रही थी, तभी आरोपी हुकुम चंद्र ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। आरोपी ने बच्ची के शोर मचाने से रोकने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और गमछे से उसके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया।

खून से लथपथ हालत में मिली बच्ची, गंभीर स्थिति में हायर सेंटर रेफर
बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद परिजनों को बच्ची खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए। 

पुलिस की तुरंत कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज; 9 गवाहों की हुई पेशी
हालांकि सुनवाई के दौरान जज बदले गए और 20 से ज्यादा तारीखें पड़ीं, लेकिन पुलिस और अभियोजन की लगातार मजबूत पैरवी के चलते ढाई साल के भीतर ही फैसला आ गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी हुकुम चंद्र को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।

कोर्ट का सख्त फैसला: आरोपी को 20 साल की कठोर सजा
इस मामले में बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन ‘मिशन शक्ति’ और ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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