'लव जिहाद': वसीम ने 8 साल तक छुपाया अपना धर्म, फिर धर्म परिवर्तन कराकर बच्चों संग महिला को किया बेघर

Edited By Umakant yadav,Updated: 29 Nov, 2020 01:27 PM

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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां  8 साल तक हिंदू बनकर महिला के साथ मुस्लिम युवक रहता रहा। अचानक फोन पर कॉल आने के बाद महिला को युवक के मुस्लिम होने...

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां  8 साल तक हिंदू बनकर महिला के साथ मुस्लिम युवक रहता रहा। अचानक फोन पर कॉल आने के बाद महिला को युवक के मुस्लिम होने की जानकारी हुई। विरोध करने पर निकाह के नाम पर महिला का धर्म परिवर्तन करा दिया। जिसके बाद अब आरोपी युवक ने दूसरा निकाह कर महिला को बच्चों समेत बेघर कर दिया। पीड़ित महिला धर्म बदलने से आहत होने के साथ ही दाने-दाने को बच्चों समेत मोहताज है। आज रविवार को भाजपा की पूर्व मेयर के साथ पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंच न्याय की गुहार लगाई है।

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दरअसल सासनी गेट थाना इलाके की रहने वाली एक महिला की सोशल मीडिया के माध्यम से सोनू नामक युवक से मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। मुस्लिम वसीम नाम के युवक ने अपना नाम सोनू बता कर महिला के साथ जीने और मरने की कसमें खा ली और दोनों ही एक जगह लगभग 7 साल तक साथ रहे। अचानक फोन के माध्यम से महिला को जानकारी हुई कि सोनू बताने वाला शख्स मुस्लिम है और उसका नाम बसीम है।

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फिर महिला ने वसीम के घर जाने की जिद करी और वह घर ले गया वहां जाकर निकाह भी कर लिया।  कुछ दिन बाद महिला शशि को मारपीट कर घर से निकाल दिया और वसीम ने दूसरी किसी अन्य लड़की से शादी कर ली। महिला का कहना है कि उसने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया और वह महिला से पैसे भी ठग ता रहा।

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बता दें कि महिला नगर निगम में नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। इसी घटना को लेकर पीड़ित महिला बीजेपी से पूर्व मेयर शकुंतला भारती के साथ आज एसएसपी मुनिराज के कार्यालय पहुंची। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘उत्‍तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश, 2020' को शनिवार को मंजूरी दे दी। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्‍यादेश को मंजूरी दी गई थी। इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

 

 

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