फिरोजाबाद में पिता-पुत्रों समेत 4 को आजीवन कारावास: 5 साल पूर्व हुए हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषियों पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

Edited By Mamta Yadav,Updated: 03 May, 2025 09:10 PM

life imprisonment for 4 including father and sons in firozabad

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पाण्डेय ने 5 वर्ष पुराने हत्या के मामले में पिता एवं 3 पुत्र सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 50 हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड...

Firozabad News, (अरशद अली): उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पाण्डेय ने 5 वर्ष पुराने हत्या के मामले में पिता एवं 3 पुत्र सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 50 हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

दोषी घटना को अंजाम देने के बाद हथियार लेकर भाग गए
मामला थाना सिरसागंज से जुड़ा हुआ। मुकदमा वादी अखिलेश कुमार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि 26 नवंबर 2020 को 9:40 बजे उसके पिता रामविलास खेत बोने के लिए गए थे कि वही घात लगाए बैठे सुरेश, प्रवीण कुमार उर्फ टिल्लू,  सुनील कुमार,  उमेश कुमार एवं दो अन्य अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से उसके पिता पर जबरदस्त हमला किया जिससे उनकी चीख पुकार भी नहीं निकली।  धारदार हथियारों से हमला होने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोषी घटना को अंजाम देने के बाद हथियार लेकर भाग गए जिन्हें वादी अखिलेश कुमार और उसके छोटे भाई देश दीपक उर्फ नंदकिशोर ने भागते हुए देखा है। रामविलास वहीं मृत अवस्था में पड़े मिले। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत जयमयी निवासी सुरेश एवं उसके तीन पुत्र प्रवीण कुमार और टिल्लू सुनील कुमार एवं उमेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

न्यायालय में 7 गवाहों ने दी गवाही
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषियों पर आरोप लगाया जिन्होंने आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में सात गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडे ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद पिता एवं तीनों पुत्रों सहित चारों दोषियों को खुले न्यायालय में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं घटना में मरने वाला, दोषी सुरेश का सगा भाई और अन्य दोषियों का चाचा था। सुरेश 72 वर्ष की उम्र में अपने तीन बेटों के साथ सज़ा काटने के लिए जिला कारागार भेजा गया है।

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