Edited By Ramkesh,Updated: 20 Apr, 2025 07:12 PM

जिले की की एक अदालत ने 17 वर्षीय लड़की को अगवा कर बलात्कार करने के जुर्म में युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की...
बलिया: जिले की की एक अदालत ने 17 वर्षीय लड़की को अगवा कर बलात्कार करने के जुर्म में युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी साजिद को दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उसपर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को 27 अप्रैल 2023 को उसके गांव के साजिद उर्फ राजा बाबू नामक युवक ने अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर साजिद के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की अपहरण और दुष्कर्म की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।