Edited By Purnima Singh,Updated: 03 May, 2025 11:58 AM

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चर्चित सीओ अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश के तहत उनका तबादला चंदौसी के लिए किया गया है.....
Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चर्चित सीओ अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश के तहत उनका तबादला चंदौसी के लिए किया गया है। सीओ अनुज चौधरी की जगह प्रशिक्षु आईपीएस आलोक भाटी को संभल का नया क्षेत्राधिकारी बनाया गया है। दरअसल, पुलिस क्षेत्राधिकारी स्तर पर फेरबदल किया गया है। जिसमें अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले सीओ अनुज चौधरी का भी नाम शामिल है।
सीओ को दी गई क्लीन चिट निरस्त
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीओ संभल अनुज चौधरी के ‘जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार…' वाले बयान पर दी गई क्लीन चिट को निरस्त कर दिया है। वहीं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में साक्ष्य मांगे गए हैं।
सेवा नियमावलियों का उल्लंघन, बिना अधिकारिकता के बयानबाजी का आरोप
बता दें कि अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी पर सेवा नियमावलियों और वर्दी नियमावलियों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साथ ही अनुज चौधरी पर बिना अधिकारिकता के बयानबाजी करने और पुलिसिंग को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया गया है। अमिताभ ठाकुर को अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया है।
अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखा पत्र
अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा था कि मुख्य सचिव द्वारा पारित विभिन्न शासनादेश के अनुसार जनसुनवाई शिकायत में शिकायतकर्ता के बयान आवश्यक हैं। इस मामले में जहां अनुज चौधरी और अन्य लोगों के बयान लिए गए, वहीं उन्हें अपनी बात और सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला, जो आपत्तिजनक है।
अमिताभ ठाकुर को 3 दिनों में पेश करने होंगे साक्ष्य - एएसपी
इस संबंध में एएसपी संभल श्रीश चंद्र ने जांच कर बताया था कि संभल में जुमा अलविदा, होली और ईद का त्योहार शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ तथा अन्य आरोप के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रकाश में नहीं आए, जिस आधार पर शिकायत निस्तारित कर दी गई थी। हालांकि शासन द्वारा दिए आदेश के क्रम में एएसपी ने अमिताभ ठाकुर को 3 दिनों में अपने आरोपों के संबंध में सुसंगत साक्ष्य और कथन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।