इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई टली, 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दी थी याचिका

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Aug, 2024 07:52 PM

irfan solanki s petition postponed he had filed a petition in the high court

जेल में बंद सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाल दिया है। दरअसल, सोलंकी ने आगजनी के मामले में हुई 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वकील की...

प्रयागराज: जेल में बंद सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाल दिया है। दरअसल, सोलंकी ने आगजनी के मामले में हुई 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वकील की तरफ से दायर की गई याचिका को  रिज्वाइंडर कर दिया है। इरफान के खिलाफ यूपी सरकार की ओर से कल आपत्ति दाखिल की गई थी मामले से जुड़ी सभी अर्जियों पर 27 अगस्त को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

दरअसल, इरफान ने सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है। इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी मांग की गई है।

गौरतलब है कि पूर्व विधायक  इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, बिल्डर शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल उर्फ 'आटे वाला' के खिलाफ एक महिला ने केस किया था। नजीर फातिमा नामक महिला ने इन लोगों पर उनका घर जलाने का आरोप लगाया था। नजीर फातिमा की शिकायत के मुताबिक उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके प्लॉट पर बने अस्थाई घर को फूंक दिया गया था। आरोप था कि 7 नवंबर, 2022 को रात 8 बजे नजीर फातिमा का परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके घर में आग लगा दी।  इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित 5 लोगों को 7 साल जेल की सजा सुनाई थी।

इन मामले में हुई सजा:-
8 नवंबर 2022 के जाजमऊ इलाके में महिला का घर जलाने का था आरोप
महाराजगंज जेल में बंद इरफान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई गई सजा
4 अभियुक्तों को लाया गया था कोर्ट
इन धाराओं में पाए गए थे दोषी
436 आगजनी में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, जुर्माना
147 दंगा या बलवा भड़काने का दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद व जुर्माना
427 संपत्ति को क्षति पहुंचने पर 2 साल तक की कैद हुआ व जुर्माना
504 2 साल की कैद व जुर्माना या दोनों
506 किसी महिला के साथ अभद्रता के साथ आपराधिक धमकी पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा व जुर्माना
323 मारपीट में अधिकतम 1 साल की कैद या जुर्माना।
 

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