पीड़िता को मिला न्याय, छात्रा से छेड़खानी के दोषी युवक को अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Jun, 2025 07:37 PM

victim got justice court sentenced the youth guilty of molesting

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक विशेष अदालत ने पढ़ाई कर वापस घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना...

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक विशेष अदालत ने पढ़ाई कर वापस घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी अमित घोष को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि जुर्माना न भरने की दशा में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। कुशवाहा ने घटना के संदर्भ में बताया कि 16 जनवरी 2018 की शाम जनपद के गुरसराय थाना क्षेत्र की रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा जब कोचिंग से घर वापस लौट रही थी तभी उसके पड़ोस के ही रहने वाले 28 वर्षीय युवक अमित घोष ने रास्ते में उससे छेड़खानी शुरू कर दी।

छात्रा के शोर मचाने पर अमित ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दूसरे दिन छात्रा के पिता ने गुरसराय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने आरोपी अमित घोष को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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