25 साल पुराने हत्या के मामले में 'सीरियल किलर राजा कोलंदर' को उम्रकैद, फार्महाउस से मिलीं थी 14 खोपड़ियां

Edited By Ramkesh,Updated: 23 May, 2025 03:15 PM

serial killer raja kolandar sentenced to life imprisonment

Raja Kolandar, life imprisonment हत्या के 25 साल पुराने डबल मर्डर मामले में राजा कोलंदर को लखनऊ एडीजे कोर्ट ने सजा सुना दी है।  उम्रकैद की सजा के साथ ही दोषी पर ढाई  लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

लखनऊ: हत्या के 25 साल पुराने डबल मर्डर मामले में राजा कोलंदर को लखनऊ एडीजे कोर्ट ने सजा सुना दी है।  उम्रकैद की सजा के साथ ही दोषी पर ढाई  लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आप को बता दें कि राजा कोलंदर यानी राम निरंजन कोल और उसके साले बच्छजरा को इलाहाबाद की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन दोनों को पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। पुलिस को राजा कोलंदर के फार्महाउस से 14 मानव खोपड़ियां भी मिली थीं, जिससे यह केस और भी चौंकाने वाला बन गया था।

जानिए पूरा मामला 
यह मामला करीब 25 साल पुराना है। जनवरी 2000 में मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी। दोनों लखनऊ से रीवा जा रहे थे, जब रास्ते में उनकी कार में छह लोग सवार हुए, जिनमें एक महिला भी थी। उनकी आखिरी लोकेशन रायबरेली के हरचंदपुर में मिली थी, लेकिन बाद में उनका कोई पता नहीं चला।

शव जंगल में मिले, कोट से हुई पहचान
कुछ दिनों बाद दोनों के शव प्रयागराज के शंकरगढ़ जंगल में क्षत-विक्षत हालत में मिले। मनोज का एक भूरे रंग का कोट आरोपी के घर से बरामद हुआ था, जिस पर लगे दर्जी के लेबल से उसकी पहचान हुई। शिकायतकर्ता शिव हर्ष सिंह के भाई शिव शंकर सिंह ने अदालत में बताया कि उन्होंने आखिरी बार मनोज और रवि से बात की थी। कोर्ट में उनकी गवाही अहम रही। सरकारी वकील ने बताया कि यह एक सोची-समझी साजिश थी, जिसमें अपहरण, लूट और हत्या शामिल थी।

कौन है राजा कोलंदर?
राजा कोलंदर का असली नाम राम निरंजन कोल है। वह प्रयागराज के शंकरगढ़ का रहने वाला है और नैनी के सीओडी (केंद्रीय आयुध भंडार) में काम करता था। राम निरंजन ब्याज पर पैसा देने का काम करता था और राजनीति में भी सक्रिय था। उसकी पत्नी नैनी से जिला पंचायत सदस्य भी चुनी जा चुकी है। पैसे और रुतबे के कारण लोग उसे "राजा कोलंदर" कहने लगे थे। फिलहाल हत्या के मामले में आज लखनऊ अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। 

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