Edited By Imran,Updated: 29 Aug, 2022 01:36 PM

हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे भगोड़े विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम ज़मानत याचिका मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बताया जा रहा है कि शाम तक इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
लखनऊ: हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे भगोड़े विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम ज़मानत याचिका मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बताया जा रहा है कि शाम तक इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
बता दें कि अब्बास अंसारी ने शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की शरण ली थी। उसके एक दिन पहले ही एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित किया था। फिलहाल हाईकोर्ठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अब्बास अंसारी के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कहा कि वह अपना फैसला सुरक्षित करती है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। कहा गया कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है व उसके पास से बरामद असलहों व कारतूसों का उसके पास कोई जवाब नहीं है।