TET परीक्षार्थी की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Mar, 2023 01:31 PM

court s big decision in the murder of tet examinee two accused sentenced

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल, जिले के विकास नगर लाइनपार पास (चामुंडा मंदिर) में पेशे से परचून दुकानदार निरंजन सिंह यादव का...

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल, जिले के विकास नगर लाइनपार पास (चामुंडा मंदिर) में पेशे से परचून दुकानदार निरंजन सिंह यादव का परिवार रहता है। उनके बेटे सतीश यादव, अनिल यादव व सतीश की पत्नी नीलम ने बीएड किया था। लेकिन टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी। इसी बीच सतीश यादव की बिजनौर जिले के शिवाला कलां थाना क्षेत्र के गांव नवादा निवासी कुंवरपाल सिंह चौहान व चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव बूचा नंगला निवासी बॉबी योगेश से मुलाकात हुई।  कुंवरपाल का घर में भी आना जाना था जिस वजह से बॉबी योगेश और कुंवरपाल ने सतीश, उसकी पत्नी नीलम व भाई अनिल को टीईटी परीक्षा पास करने का भरोसा दिलाया।  

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टीईटी परीक्षा पास कराने के नाम पर 15 लाख रुपए अरोपी ने लिया 
आरोप है जिसके एवज में उन्होंने उसे 15 लाख रुपए दिए। लेकिन आरोपी ने परीक्षा पास नहीं करा पाए। जिस वजह से तीनो को नौकरी नहीं मिल पाई। कि कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उन्होंने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने पीड़ित को रुपए वापस देने के बहाने उसे मुरादाबाद  बुलाकर अमरोहा ले आए। यहां नौगावां सादात थाना क्षेत्र में हरियाली बाजार के पास उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में मृतक के भाई अनिल कुमार ने दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसे लेकर पुलिस सभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।


कोर्ट ने दो आरोपी को किया बरी, दो को अजीवन कारावास की सजा 
गौरतलब है कि पुलिस ने आरोपियों के बयान के आधार पर नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव प्रेमपुरी निवासी सतीश व बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव धुंधली निवासी राशिद का नाम भी विवेचना में शामिल किया था। मुकदमा जिला जज संजीव कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने पैरवी की। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर कुंवरपाल सिंह चौहान व बॉबी योगेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जबकि, साक्ष्य के अभाव में सतीश व राशिद को दोषमुक्त कर दिया। फिलहाल सभी जमानत पर थे।

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