दलित आंदोलन हिंसा: BSP जिलाध्यक्ष व भीम आर्मी अध्यक्ष सहित 38 की जमानत याचिका खारिज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 May, 2018 09:56 AM

bsp district president and bhima army president 38 including bail dismissed

जनपद अदालत ने दलित आंदोलन में हुई हिंसा व आगजनी के आरोपी बसपा के जिला अध्यक्ष सहित 38 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नगर में 2 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एससी/एसटी एक्ट में संशोधन करने के विरोध में दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया...

मुजफ्फरनगर: जनपद अदालत ने दलित आंदोलन में हुई हिंसा व आगजनी के आरोपी बसपा के जिला अध्यक्ष सहित 38 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नगर में 2 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एससी/एसटी एक्ट में संशोधन करने के विरोध में दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया था जिसमें हुई हिंसा व आगजनी में थाना नई मंडी कोतवाली में आग लगाकर दर्जनों गाड़ियां जला दी गई थीं। इस घटना का मुकद्दमा थाना नई मंडी में दर्ज कराया गया था जिसमें दर्जनों लोगों को आरोपी बनाया गया था।
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इस मुकद्दमे में आरोपी बसपा के जिलाध्यक्ष कमल गौतम व भीम आर्मी के अध्यक्ष उपकार बावरा के साथ राहुल, सचिन, विपिन, अजय, अंकित पुत्र ब्रह्मपाल, अंकित पुत्र बेगराज, अर्जुन पुत्र धर्मवीर, अर्जुन पुत्र पूरन, सुमित, चेतराम, सचिन कुमार, संजय, अमित, मानिक, विक्की उर्फ सागर, कृष्णपाल, प्रवेश कुमार, शाहरुख पुत्र गय्यूर, अमित पुत्र बीर सिंह, अमित पुत्र रामपाल, अनुज, रोहित, शुभम, ताराचन्द, दीपक, जयद्रथ, मोनू उर्फ उपेन्द्र, बबलू छंगा, नेत्रपाल, अर्चन कुमार, धीरज, प्रवीन्द्र उर्फ प्रवीण, सुरेश, सुमित कुमार, नवीन, अमित ने अपनी जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत संख्या एक में पेश की।
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इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार त्यागी ने अपनी दलील व सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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