नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष कैद, खण्ड़ विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

Edited By Ajay kumar,Updated: 27 Jan, 2023 06:35 PM

7 years imprisonment for raping a minor

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को सात साल की की कैद और 45 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। थाना भुता के ग्राम अहिरोला निवासी सत्यपाल उर्फ बृजमोहन को परीक्षण मे दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट-1 हरिप्रसाद ने...

बरेली: नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को सात साल की की कैद और 45 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। थाना भुता के ग्राम अहिरोला निवासी सत्यपाल उर्फ बृजमोहन को परीक्षण मे दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट-1 हरिप्रसाद ने 7 वर्ष कारावास व 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थदण्ड के रूप में 40 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा देने को कहा।

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शासकीय अधिवक्ता प्रवीन सक्सेना ने बताया कि पीड़िता के भाई ने थाना भुता में तहरीर देकर बताया था कि 16 फरवरी 2016 की शाम 6 बजे विजमोहन बहन को बहला फुसलाकर ले गया था। इस संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता के बयान पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट का आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 8 गवाह परीक्षित कराये थे।

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खण्ड़ विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
आरटीआई के तहत आवेदन पर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नवाबगंज खण्ड़ विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पुस्तकालय अजय प्रकाश शर्मा एडवोकेट ने विकासखंड नवाबगंज की ग्राम पंचायत नवदिया बमनपुरी मटकुला में शौचालय से संबंधित सूचना खंड विकास अधिकारी नवाबगंज से मांगी थी। दो वर्ष गुजरने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने उन पर अर्थदण्ड लगाया है।

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