69000 शिक्षक भर्तीः STF करेगी भर्ती में फर्जीवाड़े की जांच

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Jun, 2020 03:55 PM

69000 teacher recruitment stf will investigate fraud in recruitment

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी प्रश्नों को लेकर तो कभी मेरिट को लेकर भर्ती कोर्ट के चक्कर में लटकी पड़ी है

लखनऊ: 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी प्रश्नों को लेकर तो कभी मेरिट को लेकर भर्ती कोर्ट के चक्कर में लटकी पड़ी है। मामले को गंभीरता को लेेते हुए डीजीपी ने जांच के आदेश दे दिए है। भर्ती फर्जीवाड़ा केस की जांच यूपी एसटीएफ को जांच सौप दी गई है। एसटीएफ की एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी इस की जांच करेगे।

गौरतलब है कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और अन्य की तीन विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों की अपीलों पर आपत्तियां व जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दे दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने सिर्फ पांच सवालों को विवादास्पद बताते हुए चर्चा की। इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर कुंजी को आपत्तियों के साथ यूजीसी के विशेषज्ञों की समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट महाधिवक्ता ने कहा, एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं में मांगी गई राहत से परे जाकर आदेश दिए हैं। ऐसे में 3 जून का आदेश कानून की नजर में ठहरने लायक नहीं है। वहीं, इससे खाली पदों के भरने में देरी होगी जो व्यापक जनहित में नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से इस आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

पक्ष कारों के वकील डॉ. एलपी मिश्र, जेएन माथुर, एचजीएस परिहार व अन्य ने अपीलों का विरोध किया और इनके सुनवाई लायक होने के बिंदुओं पर आपत्ति की। साथ ही, आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय दिए जाने का अनुरोध किया।

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