Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Aug, 2024 12:55 PM
Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां एक 13 साल की लड़की को पेट में तेज दर्द की शिकायत थी। जिसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने लड़की की हालत को देखते...
Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां एक 13 साल की लड़की को पेट में तेज दर्द की शिकायत थी। जिसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने लड़की की हालत को देखते हुए उसे PICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इसी दौरान ब्लीडिंग होने पर लड़की टॉयलेट गई तो उसने वहीं पर एक बच्ची को जन्म दे दिया। जब इस बात का पता साथ आए परिजनों और अस्पताल प्रशासन को लगी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि लड़की गर्भवती है। अंत में पुलिस को इस मामले के बारे में सूचित किया गया।
अस्पताल के टॉयलेट में नाबालिग ने दिया बच्ची को जन्म
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जब बरियारपुर पुलिस को सूचना मिली तो उसके हाथ-पांव फूल गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची और लड़की का बयान लिया। पुलिस को दिए अपने बयान में लड़की ने बताया कि गांव का ही एक लड़का है जितेंद्र गुप्ता जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके गर्भवती होने का घरवालों को पता नहीं चला। पूछने पर लड़की ने डर के मारे कभी दुष्कर्म वाली बात भी नहीं बताई। फिलहाल, नाबालिग लड़की जिसने बच्ची को जन्म दिया उसकी अस्पताल से छुट्टी हो गई है। लेकिन नवजात को लड़की के घरवालों ने अपने साथ रखने से मना कर दिया है। ऐसे में नवजात बच्ची को चाइल्ड केयर को सौंप दिया गया है।
आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल
बताया जा रहा है कि देवरिया पुलिस ने लड़की के घरवालों की शिकायत के आधार पर 24 अगस्त की देर शाम को आरोपी युवक के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अगले दिन यानी 25 अगस्त को उसे जेल भेज दिया। आरोप है कि इस युवक ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके चलते वो गर्भवती हो गई। आरोपी युवक लड़की के गांव में ही रहता है। पीड़िता का परिवार बेहद गरीब है, मजदूरी कर पेट पालता है। वहीं इस मामले में थाना बरियापुर के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही तहरीर मिली उन्होंने बिना देर किए धारा 376,5(जे)(2)/पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर मुकदमा लिखा गया। मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।