राज्य सरकार को झटका: चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण पर SC ने लगाई रोक

Edited By Deepika Rajput,Updated: 22 Jun, 2019 04:37 PM

उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत बनने वाले लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सड़क निर्माण को अवैध बताया था, जिसके बाद आईजी फारेस्ट अमित मलिक ने मुख्य सचिव को पत्र...

कोटद्वारः उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत बनने वाले लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।

पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सड़क निर्माण को अवैध बताया था, जिसके बाद आईजी अमित मलिक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पीसीपीएफ की अनुमति को नियम विरुद्ध बताया। वहीं अब सड़क निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट द्वारा बनाई गई सेंट्रल इम्पॉवरमेंट कमेटी की मांग पर ये रोक लगाई गई है।

कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के वनमंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि शनिवार को अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जिसमें समीक्षा की जाएगी और आगे को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

 

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