पत्नी को गला घोंटकर मारने वाले पति को आजीवन कारावास, 5 साल पहले दिया था घटना को अंजाम

Edited By Nitika,Updated: 07 Dec, 2022 12:30 PM

husband sentenced to life imprisonment for strangling his wife

उत्तराखंड की एक अदालत ने 5 साल पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के एक आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

देहरादूनः उत्तराखंड की एक अदालत ने 5 साल पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के एक आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

देहरादून के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने सोमवार को आरोपी अभिषेक शर्मा को 16 अप्रैल 2017 को आपसी झगड़े के दौरान पत्नी नीति की गला घोंटकर हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता जे के जोशी ने बताया कि अदालत ने शर्मा पर 5 हजार रू का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि पत्नी की हत्या करने के तुरंत बाद शर्मा ने पुलिस को बुलाया और अपना अपराध कबूल कर लिया।

अधिवक्ता ने बताया कि शर्मा का 11 वर्षीय पुत्र मामले में महत्वपूर्ण गवाह था, जिसके बयान के आधार पर उसके पिता को दोषी ठहराने में सहायता मिली। उन्होंने कहा कि पुत्र ने अदालत को बताया कि घटना वाले दिन उसके माता-पिता अपने कमरे में आपस में लड़ रहे थे और कुछ देर के लिए शांति हुई और थोड़ी देर बाद उसके पिता अकेले कमरे से 'बदहवास' से बाहर निकले। शर्मा के पुत्र ने अदालत को बताया कि जब वह और उसकी दादी कमरे में गए तो उसकी मां बिस्तर पर मृत पड़ी थी।
 

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