Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 28 Jul, 2023 05:36 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। विधायक अब्बास अंसारी ने याचिका दायर कर...
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। विधायक अब्बास अंसारी ने याचिका दायर कर पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। अब्बास ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से विधायक हैं।

अब्बास अंसारी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक भी हैं। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने की। आरोप है कि अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 100 चार पहिया और दो पहिया वाहनों के साथ जुलूस निकाला था। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

एसआई आदर्श श्रीवास्तव ने 10 मार्च 2022 को आईपीसी की धारा 171 एच, 188, 341 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में अब्बास अंसार, भाई उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, साहिद लारी, साकिर लारी उर्फ शकील व अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। यूपी सरकार के वकील की तरफ से एफआईआर रद्द करने का विरोध किया गया, जबकि अब्बास के वकील ने एफआईआर रद्द करने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया।