CM अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, सुल्तानपुर में दर्ज केस पर हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक लगाई अंतरिम रोक

Edited By Harman Kaur,Updated: 13 Dec, 2022 12:08 PM

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है....

लखनऊः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ सुल्तानपुर में चल रहे एक आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर 13 जनवरी तक रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ सुल्तानपुर में चल रहे एक आपराधिक मामले में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देते हुए मामले की कार्यवाही पर 13 जनवरी तक रोक लगा दी है। बता दें कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को यह आदेश पारित किया है।

दरअसल 20 अप्रैल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता टीम के प्रभारी जग प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ सड़क जाम, सरकारी काम में बाधा डालने व चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था। वहीं, अब कोर्ट ने इस मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए केजरीवाल को अंतरिम राहत दी है।


 

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