करोड़ों की महाठगी का पर्दाफाश: नौकरी और आयुर्वेद के नाम पर 60 हजार लोगों से लूट, 6 गिरफ्तार

Edited By Anil Kapoor,Updated: 21 Jul, 2026 07:01 AM

six members of a gang that duped people of rs 100 crore arrested

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पुलिस ने सोमवार को नौकरी का झांसा देकर और बिना पंजीकरण के आयुर्वेदिक उत्पाद बेचकर 60 हजार से अधिक लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर-राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार....

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पुलिस ने सोमवार को नौकरी का झांसा देकर और बिना पंजीकरण के आयुर्वेदिक उत्पाद बेचकर 60 हजार से अधिक लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर-राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

नौकरी का झांसा और फर्जी MLM मॉडल
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि विन मेकर आयुर्वेद और विन मेकर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित कंपनी बेरोजगार युवाओं को 25 हजार से 50 हजार रुपए मासिक वेतन वाली नौकरी का झांसा देकर सेमिनार में बुलाती थी। उन्होंने बताया कि वहां उन्हें 12 हजार से 30 हजार रुपए देकर अपंजीकृत आयुर्वेदिक दवा किट खरीदने और एमएलएम नेटवर्क से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता था तथा इसके बाद उनसे नए लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता था।

मंगलम गार्डन में रेड, 6 आरोपी गिरफ्तार
अधिकारी ने बताया कि साइबर प्रकोष्ठ, अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बर्रा क्षेत्र स्थित मंगलम गार्डन में छापेमारी कर बिहार निवासी रवींद्र यादव, कमलेश कुमार और मंतोष पासवान, पश्चिम बंगाल निवासी रोहित शॉ, मध्यप्रदेश निवासी मंगल शाक्य तथा देवरिया निवासी राजू कुमार को गिरफ्तार किया। लाल ने बताया कि गिरोह के मुख्य सरगना समेत कंपनी के 2 प्रबंध निदेशक फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।

60 हजार शिकार, कई साक्ष्य बरामद
अधिकारी के अनुसार, गिरोह ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में 60 हजार से अधिक लोगों को ठगा, जिनमें अकेले कानपुर के करीब 2 हजार लोग शामिल हैं। अपर पुलिस उपायुक्त सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑडियो क्लिप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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