कांवड़ खंडित करने वालों को हो सकती है 3 साल की जेल, आस्था को ठेस पहुंचाया तो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी UP Police, लगाई जाएंगी ये धाराएं

Edited By Purnima Singh,Updated: 09 Jul, 2025 04:09 PM

there can be 3 years of jail for breaking the kanwad

सावन के पवित्र महीने में हर साल कांवड़िये कांवड़ यात्रा करते हैं। इस दौरान पिछले कुछ सालों से कांवड़ को खंडित किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। इसे लेकर कांवड़ियों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला .....

मेरठ: सावन के पवित्र महीने में हर साल कांवड़िये कांवड़ यात्रा करते हैं। इस दौरान पिछले कुछ सालों से कांवड़ को खंडित किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। इसे लेकर कांवड़ियों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर कांवड़ यात्रा कुशल संपन्न कराने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। अब शिवभक्तों का कांवड़ खंडित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

आस्था को ठेस पहुंचाने पर होगी तीन साल की जेल 
इसे लेकर मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता और शोभित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चौधरी कुलदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि कांवड़ को खंडित करने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई का नियम नहीं है, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़े होने के चलते अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है और अगर संबंधित व्यक्ति उसके खिलाफ रिपोर्ट या शिकायत करता है तो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के अंतर्गत धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। साथ ही जुर्म साबित होने पर तीन साल तक की जेल भी हो सकती है।

लगाई जाएंगी ये धाराएं 
चौ. कुलदीप सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 298, 299, 300 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अंतर्गत जानबूझकर दुर्भावना से किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना आता है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति की ओर से इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई के लिए आवेदन किया जा सकता है। 
 
 

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