Edited By Ramkesh,Updated: 13 May, 2020 06:31 PM
फेक न्यूज के खिलाफ दायर की गई याचिका पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि खबरों का सरकार सत्यापन करें। खबरे झूठी पाई जाती है..
प्रयागराज: फेक न्यूज के खिलाफ दायर की गई याचिका पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि खबरों का सरकार सत्यापन करें। खबरे झूठी पाई जाती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई कर सकती है।
बता दें कि सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज एजेंसियों एवं समाचार पत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर फर्जी व भ्रामक खबरों पर रोक लगाने की मांग की थी। सरकार के आश्वासन पर आज इसका फैसला कोर्ट ने दे दी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है।
सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज एजेंसी के खिलाफ यदि फर्जी एवं भ्रामक खबर दिखाने की शिकायत मिलेगी तो सरकार खबरों का सत्यापन कर पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई करेगी। मनीष गोयल ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। सुनील चौधरी की इस जनहित याचिका में भ्रामक खबरों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।