गाड़ी चलाते समय थूका तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, UP सरकार ने बनाए ये कड़े नियम

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 03 Feb, 2021 01:31 PM

spitting while driving will incur a fine of 1000 rupees the up

सिंगापुर मॉडल की तर्ज पर योगी सरकार यूपी में साफ सफाई के लिए कड़े नियम लागू करने जा रही है। जो लोग सड़कों पर थूकते या कचरा फैलाते हैं, अब ऐसा करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। यूपी सरकार ने सड़क पर थूकने या गंदगी फैलाने पर 1000 का जुर्माना लगाने की बात...

लखनऊ: सिंगापुर मॉडल की तर्ज पर योगी सरकार यूपी में साफ सफाई के लिए कड़े नियम लागू करने जा रही है। जो लोग सड़कों पर थूकते या कचरा फैलाते हैं, अब ऐसा करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। यूपी सरकार ने सड़क पर थूकने या गंदगी फैलाने पर 1000 का जुर्माना लगाने की बात कही है। सरकार विधेयक कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है।

बता दें कि यूपी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को कैबिनेट से पास कराने की में तैयारी है। नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं। चूंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

कितना लग सकता है जुर्माना
गाड़ी चलाते समय गंदगी फेंकने या फिर थूकने पर बड़े नगर निगम में 1000 रुपए, छोटे नगर निगम 750, पालिका परिषद में 500 और नगर पंचायत में 350 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। इसी तरह सर्वाजनिक स्थान या खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर बड़े शहरों में 500, छोटे शहरों में 400, पालिका परिषद में 300 और नगर पंचायत में 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी तरह स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। थूकना, पेशाब करना, शौच करना, जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखराने पर 250 रुपए से 50 रुपए तक जुर्माना लगेगा। कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने और खुला कूड़ा गाड़ी लेकर चलने पर 2000 से एक हजार रुपए तक का प्रावधान किया जाएगा।

खुले में जनवरों को शौच कराने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा घरों का मलबा सड़क के किराने रखने पर बड़े शहरों में 3000, छोटे शहरों में 2500, पालिका परिषद में 1500 और नगर पंचायत में 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पेड़ काटकर इधर-उधर फेंकने पर 200 से 50 रूपये तक, निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल, मल जल खुलने में निकलाने, नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। 

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