Edited By Mamta Yadav,Updated: 27 Sep, 2023 02:43 PM

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आनंद महिंद्रा समेत 13 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि 2022 में हुए हादसे में स्कॉर्पियो का एयरबैग नहीं खुलने से एक युवक की मौत हो गई थी। पीड़ित ने बताया कि थाने और चौकी में कंपनी की इस...
Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में आनंद महिंद्रा समेत 13 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि 2022 में हुए हादसे में स्कॉर्पियो का एयरबैग नहीं खुलने से एक युवक की मौत हो गई थी। पीड़ित ने बताया कि थाने और चौकी में कंपनी की इस लापरवाही को लेकर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट के आदेश के पर रायपुरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का नाम भी शामिल है।

पिता का आरोप- एयरबैग नहीं खुलने की वजह से बेटे की मौत
बता दें कि मामला कानपुर के जूही एरिया का है। जहां के रहने वाले राजेश मिश्रा ने अपने बेटे डॉ अपूर्व मिश्रा को स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट की थी। उनका कहना है कि उन्होंने आनंद महिंद्रा की तरफ से दिखाए गए विज्ञापन से प्रभावित होकर 2 दिसंबर 2020 को जरीब चौकी स्थित तिरुपति ऑटो से एक ब्लैक स्कॉर्पियो 17.39 लाख रुपए में खरीदी थी। कंपनी की ओर से गाड़ी की खूबियों और सुरक्षा के बारे में बताया गया था। 14 जनवरी 2022 को अपूर्व दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौट रहे थे। कोहरे के चलते गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और अपूर्व की मौके पर ही मौत हो गई थी।
महिंद्रा ने भी जारी किया बयान
वहीं इस घटना को लेकर महिंद्रा के प्रवक्ता की ओर से भी बयान जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ''मामला 18 महीने से अधिक पुराना है, और उक्त घटना जनवरी 2022 में हुई थी। आरोप था कि गाड़ी में एयरबैग नहीं थे। इसलिए हम स्पष्ट रूप से पुन: पुष्टि करना चाहेंगे कि 2020 में निर्मित स्कॉर्पियो S9 वैरिएंट में एयरबैग थे। हमने जांच की है और एयरबैग में कोई खराबी नहीं थी। यह एक रोलओवर केस था जिसमें फ्रंट एयरबैग खुल नहीं पाते थे। हमारी टीमों द्वारा अक्टूबर 2022 में एक विस्तृत तकनीकी जांच पूरी की गई।''
आगे कहा गया, ''मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और हम आगे की किसी भी आवश्यक जांच के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं और उनके दुख में उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।''

उन्होंने बताया कि बेटे ने सीट बेल्ट लगा रखा था। शरीर पर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं था, लेकिन एयरबैग नहीं खुलने की वजह से बेटे की मौत हो गई। राजेश का सीधा आरोप है कि धोखाधड़ी करके उन्हें गाड़ी बेची गई। इस बात को लेकर पहले तो उन्होंने शोरूम के कर्मचारी से शिकायत दर्ज कराई तो पहले बहस की गई, फिर मारपीट पर उतारू हो गए। इतना ही नहीं जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद उन्होंने रायपुर थाने में शिकायत की। सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद रायपुरवा थाने में एजेंसी के मैनेजर, चंद्र प्रकाश गुरनानी, विक्रम सिंह मेहता, राजेश गणेश जेजुरिकर, अनीस दिलीप शाह, थोथला नारायनासामी, हैग्रेव खेतान, मुथैया मुरगप्पन मुथैया व आनंद गोपाल महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देना और साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रायपुरवा थाने के प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि महिंद्रा कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। सारे मामले की जांच होगी।


