Edited By Ramkesh,Updated: 18 Nov, 2020 01:18 PM
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। इस मामले पर कोर्ट ने 60, 65 के पक्ष मेें फैसला सुना दिया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। इस मामले पर कोर्ट ने 60/ 65 के पक्ष मेें फैसला सुना दिया है। साथ ही कोर्ट ने भर्ती प्रकिया को शीघ्र ही सम्मपन्र कराने के निर्देश दिए है। वहीं इस मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार हर गरीब के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में योगी सरकार काम कर रही है।उन्होनें कहा कि जल्द ही बची 31227 पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रकिया शुरू कर दी जायेगी। कोर्ट के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में फिर से एक बार मौका देगी।
बता दें कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ माक्र्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को भी रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।