Edited By Ramkesh,Updated: 23 Jul, 2025 08:17 PM

41 वर्ष पुराने हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व पक्षकार अजय गुप्ता (63) की केंद्रीय कारागार महोला में मंगलवार रात मृत्यु हो गई। जेल प्रशासन द्वारा बुधवार को पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद मिली सूचना अनुसार मौत का कारण “श्वास समस्याएं...
इटावा: 41 वर्ष पुराने हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व पक्षकार अजय गुप्ता (63) की केंद्रीय कारागार महोला में मंगलवार रात मृत्यु हो गई। जेल प्रशासन द्वारा बुधवार को पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद मिली सूचना अनुसार मौत का कारण “श्वास समस्याएं एवं सीने में दर्द” बताया गया है।
मुकदमे का संक्षिप्त परिचय
मूल मामला (1984): कानपुर नगर थाना हरवंश क्षेत्र के मुहल्ला काछियान निवासी दिनेश कुमार की हत्या में अजय गुप्ता, कल्लू, अशोक व चंदर को आरोपित किया गया था। सेशन कोर्ट बरी: 18 महीने रिमांड के बाद सेशन कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया, जबकि मृतक पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। हाईकोर्ट की सजा (07 जून 2024): 41 वर्ष बाद हाईकोर्ट ने अजय गुप्ता व अशोक को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड, वहीं कल्लू को रिहा किया।
स्वास्थ्य स्थितियाँ एवं जमानत याचिका
बीमारी: अजय गुप्ता को डिप्रेशन और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) थी, जिसके लिए सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका: 22 मार्च 2025 को लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को स्वास्थ्य रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। सीएमओ रिपोर्ट (01 जुलाई 2025): विशेषज्ञ समिति ने डिप्रेशन की पुष्टि की, लेकिन प्रोस्टेट सर्जरी की आवश्यकता नहीं बताई। जमानत खारिज (22 जुलाई 2025): सुप्रीम कोर्ट ने सीएमओ रिपोर्ट के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी, उसी रात अजय गुप्ता का निधन हो गया।
बेटे का आरोप
बेटा जय गुप्ता का कहना है कि सीएमओ एवं जेल प्रशासन द्वारा कोर्ट में पेश की गई अधूरी/ग़लत स्वास्थ्य रिपोर्ट की वजह से समय पर जरूरी सर्जरी नहीं हो सकी, जिससे उनकी मौत हुई। उन्होंने न्यायालय में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पारिवारिक हुलिया
मूल निवासी कानपुर नगर के रहने वाले अजय गुप्ता तीन भाई-एक बहन एवं पत्नी सुनीता गुप्ता के हैं। मौत की खबर सुनकर परिवार में शोक का माहौल है।