PM Kisan Yojana: सम्मान निधि लेने वाले अपात्रों से पैसा वसूलेगी सरकार, पैसा वापस कर कार्रवाई से बचें

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 29 May, 2022 05:51 PM

pm kisan yojana government will collect money from ineligible

उत्तर प्रदेश के उप कृषि निदेशक के के सिंह ने रविवार को साफ किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले अपात्र किसान अभी तक प्राप्त राशि बैंक में जमा कर दंडात्मक कारर्वाई से बच सकते हैं। उप कृषि निदे...

झांसी: उत्तर प्रदेश के उप कृषि निदेशक के के सिंह ने रविवार को साफ किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले अपात्र किसान अभी तक प्राप्त राशि बैंक में जमा कर दंडात्मक कारर्वाई से बच सकते हैं। उप कृषि निदेशक के के सिंह ने बताया कि जनपद में कृषि विभाग द्वारा दिनांक 01 मई से 30 जून 2022 तक अभियान चलाकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों का क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। जनपद के कुछ किसानों द्वारा अपात्र होते हुए भी योजना की किस्तें प्राप्त की जा रही हैं, जो सर्वथा अनुचित है।

उन्होंने कहा कि इसी क्रम में शासन एवं जिलाधिकारी के स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार इस अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए जनपद में विशेष टीम का गठन किया गया, जो चयनित राजस्व ग्रामों के लाभार्थियों का सोशल ऑडिट कराते हुए अपात्र कृषको से वसूली की कारर्वाई करेगी। उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त अपात्र लाभार्थी (अपात्रता का कारण-भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक, समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर राज्य/केन्द्र सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं मासिक पेंशन रू0-10000 से अधिक के पेंशनर, पेशेवर डाक्टर/इंजीनियर/अधिवक्ता/चार्टड एकाउन्टेंट अथवा आकिर्टेक्ट तथा आयकरदाता/कृषि योग्य भूमि न होना अथवा एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी इत्यादि) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में अपात्र होने की दशा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वसूली योग्य रकम को भारतीय स्टेट बैंक शाखा-एनबीआरआई, लखनऊ में डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस कंट्रोलर यूपी के नाम से संचालित खाता संख्या- 40279688625 में जमा कर, विधिक या दण्डात्मक कारर्वाई से बच सकते हैं।

उप कृषि निदेषक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जमा राशि विवरण के साथ अपनी बैंक पास बुक एवं आधार की स्व-प्रमाणित छाया प्रति किसी भी कार्य दिवस में कृषि भवन स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में पोटर्ल फीडिंग हेतु जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें। किसी भी प्रकार की असुविधा के द्दष्टिगत किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या विकस खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

उप कृषि निदेशक के के सिंह ने जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अपात्र कृषकों की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में केंद्र सरकार द्वारा 2497 किसानों को अपात्रता के द्दष्टिगत नोटिस जारी किए गए। जनपद में अब तक 436 किसानों ने योजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि 38 लाख 92 हजार को बैंक में जमा कराते हुए समर्पित कर दिया है। उन्होंने अन्य किसानों से अपील करते हुए कहा कि तत्काल योजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि जमा करें और कानूनी या दंडात्मक कारर्वाई से बचें।
 

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