Edited By Imran,Updated: 07 Nov, 2024 12:33 PM
यूपी के बागपत जिले में 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया है, जिसके पीछे की वजह तालाब पर कब्जा है। मुस्लिम शख्स गुलसार ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
बागपत: यूपी के बागपत जिले में 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया है, जिसके पीछे की वजह तालाब पर कब्जा है। मुस्लिम शख्स गुलसार ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस भेजा गया है और 4.12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गांव के लोगों में इस फैसले के बाद आक्रोश है और वे कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं।
यह मामला जिले के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के राजपुर खामपुर गांव में हुई है. जहां गुलसार नाम के शख्स ने शिकायत थी कि गांव में तालाब की जमीन पर कब्जा किया हुआ हैं। आरोप हैं कि शिकायत के बाद कुछ लोगों ने उस पर हमला भी किया था। वहीं जिस तालाब पर कब्जे की शिकायत उसके द्वारा की गई थी उसकी ज़द में 50 साल पुरानी टकिया वाली मस्ज़िद भी हैं जिसका विस्तार अवैध कब्जें पर किया गया है। साथ ही इस जमीन पर कई मकान भी बने बने हैं।
मस्जिद के खिलाफ याचिका दायर करने वाला मुस्लिम युवक गुलसार
5 साल पहले की थी शिकायत
गुलसार के मुताबिक 5 साल पहले उसने शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन राजस्व विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की जिसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली। और अब कोर्ट के एक्शन के बाद अवैध कब्जे को गिराया जाएगा जिसमे टकिया वाली मस्जिद भी शामिल हैं। वहीं मस्जिद गिराने के आदेश के बाद गांव में मुस्लिम समजा के लोगों में आक्रोश हैं, और उन्होंने कोर्ट जाने की बात कहीं है। वहीं फिलहाल मस्ज़िद के मुतवल्ली को नोटिस भेजा गया है, साथ ही 4.12 लाख का अर्थदंड भी लगाया है।