गुंडा एक्ट का दुरुपयोग: हाईकोर्ट ने राज्य पर लगाया 30 हजार का जुर्माना

Edited By Ajay kumar,Updated: 18 May, 2024 05:29 PM

misuse of goonda act high court imposed a fine of rs 30 thousand on the state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा याचियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत जारी नोटिस को रद्द करते हुए गुंडा एक्ट के दुरुपयोग के कारण राज्य पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा याचियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत जारी नोटिस को रद्द करते हुए गुंडा एक्ट के दुरुपयोग के कारण राज्य पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और सुरेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने राकेश वर्मा और दो अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। साथ ही प्रमुख सचिव  (गृह), लखनऊ को आदेश दिया कि वे याचियों को 2 महीने के भीतर 30 हजार रुपए का भुगतान करें।

PunjabKesari

कोर्ट ने याची के खिलाफ नोटिस को किया रद्द
दरअसल याचियों के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचियों  के खिलाफ केवल दो ही मामले का दर्ज हैं,जिनमें से एक चचेरे भाई स द्वारा संपत्ति विवाद को लेकर क प्रतिशोधात्मक कार्यवाही के रूप म। में दर्ज करवाया गया है और एक अन्य मामला व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित है। दोनों मामलों का सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा याची के अधिवक्ता ने एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि केवल एक या दो मामलों में आरोपी होने से अभियुक्त को आदतन अपराधी मानकर उसके खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अंत में कोर्ट ने याची के खिलाफ आक्षेपित नोटिस को रद करते हुए मामले को निस्तारित किया।

Related Story

Trending Topics

India

97/2

12.2

Ireland

96/10

16.0

India win by 8 wickets

RR 7.95
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!