UP News: मस्जिद- वजूखाना पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने जारी किया ध्वस्त करने का आदेश

Edited By Imran,Updated: 24 Aug, 2024 12:24 PM

masjid vazukhana will be demolished with bulldozer

यूपी के फतेहपुर जिले में मस्जिद- वजूखाना की भूमि विवाद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, मलवां कस्बे के बंजर ऊसर भूमि पर मस्जिद कार्यालय वजूखाना व इज्जत घर बनाने के मामले में कोर्ट ने इसे अवैध कब्जा करार देते हुए गिराने का आदेश जारी किया है।

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर जिले में मस्जिद- वजूखाना की भूमि विवाद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, मलवां कस्बे के बंजर ऊसर भूमि पर मस्जिद कार्यालय वजूखाना व इज्जत घर बनाने के मामले में कोर्ट ने इसे अवैध कब्जा करार देते हुए गिराने का आदेश जारी किया है। इसके लिए तहसीलदार को आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के लिए 67 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

वहीं, इस मामले को लेकर  तहसील के शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) धीरेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि तहसीलदार अचलेश सिंह की कोर्ट ने मलवां की मस्जिद वाद मामले में सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को तहसीलदार कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए वफ्क सुन्नी मदीना मस्जिद जरिए अध्यक्ष को अवैध कब्जे की नोटिस पर काेर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया था।

कारण बताओ नोटिस का नहीं मिला जवाब
कोर्ट के द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस का जवाब तहसीलदार नहीं दे पाया। जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर को ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने व भूमि से बेदखली के लिए कानूनगो व लेखपाल को आदेश जारी किया है।

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