डबल मर्डर में 05 को उम्रक़ैद,  हत्या के बाद आरोपी 60 हजार भी छीन लिए थे

Edited By Ajay kumar,Updated: 20 Jul, 2022 06:53 PM

life imprisonment on 05 in double murder

जनपद के जिला न्यायालय ने बुधवार को लूट के बाद डबल मर्डर के एक मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए 10,10 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

मुज़फ्फरनगर: जनपद के जिला न्यायालय ने बुधवार को लूट के बाद डबल मर्डर के एक मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए 10,10 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल घटना उस समय की है जब शामली जनपद के पलहेड़ी गांव निवासी एक ही परिवार के दो युवक इकराम और अनवर ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा 21 नवम्बर 2009 को हरियाणा के करनाल से गेहूँ बेचकर घर वापिस लौट रहे थे। उसी दौरान थाना झिंझाना क्षेत्र में कुछ हथियार बंद बदमाशों ने इकराम और अनवर की गोलियों से भूनकर हत्या कर 60 हज़ार रूपये लूट लिए थे।  

इस मामले में मृतक इकराम के पिता बदरूदीन द्वारा तीन अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध थाना झिंझाना में उस समय धारा 302 और 394 में मुक़दमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में आज मुज़फ्फरनगर जिला न्यायालय ने पाँच आरोपी धर्मेंद्र, संजीव ,असजद, केसर उर्फ़ तोता और विक्रम को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाते हुए 10, 10 हज़ार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। जिसके बाद न्यायालय से सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 

 

 

 

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