कई प्राइवेट स्कूलों में बढ़ी फीस संग अंतिम तिथि घोषित, इलाहाबाद HC में 1 जून को होगी सुनवाई

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 23 May, 2020 04:06 PM

last date also announced in many private schools with increased fees

कोरोना संकट के बीच सरकार के निर्देश के बावजूद कई प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने तो अंतिम तिथि भी घोषित कर दी है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए...

प्रयागराजः कोरोना संकट के बीच सरकार के निर्देश के बावजूद कई प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने तो अंतिम तिथि भी घोषित कर दी है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए एक जून की तारीख तय की है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को सुनवाई के लिए पक्षकारों के वकीलों को वेब लिंक भेजने निर्देश दिया है। जिससे दोनों वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख सकें।

बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। वहीं एडवोकेट आदर्श भूषण की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार के निर्देश के बावजूद कई प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने अंतिम तिथि भी घोषित कर दी है। साथ ही अभिभावकों से कहा जा रहा है कि अपने बच्चे का दाखिला जारी रखने के लिए निर्धारित तिथि से पहले फीस जमा कर दें । जबकि सरकार ने निर्देश दिया है प्राइवेट स्कूल लॉक डाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे।  कोई भी स्कूल अन्य किसी मद में फीस की वसूली नहीं करेगा।


याचिका में यह भी कहा गया है कि कई जिलाधिकारियों ने आदेश जारी किया है कि प्राइवेट स्कूल किसी भी सूरत में अधिक फीस की वसूली न करें लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं।

 

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