Edited By Ajay kumar,Updated: 08 Feb, 2020 10:40 AM
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर तीन अप्रैल तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर तीन अप्रैल तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि माघी पूर्णिमा, संत रविदास जयंती, शिवरात्रि, होली, राम नवमी, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रयागराज) एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (लखनऊ) की यहां आयोजित विभिन्न परीक्षाओं तथा अन्य त्योहारों के मद्देजनर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू किये जाने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने छह फरवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि सात फरवरी से तीन अप्रैल 2020 तक पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका उल्लंधन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।