पति ने मुंह पर थूका...पत्नी ने कोर्ट में की याचिका दायर, 28 साल बाद लिया तलाक

Edited By Pooja Gill,Updated: 10 Dec, 2022 01:21 PM

husband spit on his face  wife filed petition

उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पत्नी को शादी के 28 साल बाद अपने पति से तलाक मिला है। यह फैसला परिवार न्यायालय ने किया है। दरअसल, पत्नी ने परिवार न्यायालय...

आगराः उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पत्नी को शादी के 28 साल बाद अपने पति से तलाक मिला है। यह फैसला परिवार न्यायालय ने किया है। दरअसल, पत्नी ने परिवार न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, कि उसका पति उससे मारपीट करता है और मारपीट के दौरान पति ने उसके मुंह पर भी थूका था। इस घटना के बाद पत्नी पति से तलाक लेना चाहती थी। इसलिए उसने कोर्ट में तलाक के लिए याचिका पेश की थी।

बता दें कि यह मामला आलोक नगर, लोहामंडी का है। यहां की निवासी ज्योति अग्रवाल की शादी 7 मार्च 1994 को दिल्ली के आनंद विहार निवासी पीयूष अग्रवाल के साथ हुई थी। उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा कि शादी में 30 लाख रुपये खर्च हुए थे। उनके वर्ष 1995 में एक बेटा और वर्ष 1997 में एक बेटी हुई। ज्योति ने आरोप लगाया कि ससुराली छोटी छोटी बात पर ताने देते थे। पति का व्यवहार ठीक नहीं था। वर्ष 1998 में पति ने मारपीट की। इसके बाद घर से निकाल दिया। बाद में घर आकर माफी मांगी। उसे अपने साथ ससुराल ले गया। कुछ दिन तक सही रहा, लेकिन फिर से पति ने मारपीट शुरू कर दी।

न्यायालय ने तलाक का आदेश किया पारित
याचिकाकर्ता ने बताया कि, 5 सितंबर 2017 को नशे में घर आया। उसके साथ मारपीट की मुंह पर थूक दिया। उसका सिर कांच की अलमारी में मार दिया, जिससे उनके सिर और हाथ में चोट लग गई। 7 सितंबर 2017 को एक बार फिर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पति से तलाक लेने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से वर्ष 2020 में परिवार न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विपिन कुमार ने तलाक का आदेश पारित किया है।

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