सपा विधायक नाहिद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

Edited By Ajay kumar,Updated: 25 Oct, 2019 05:18 PM

high court refuses to stay the arrest of sp mla

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन के एक मामले की सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक व प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने विधायक को निचली अदालत में हाजिर होने तक के लिए...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन के एक मामले की सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक व प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने विधायक को निचली अदालत में हाजिर होने तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दी है। कोर्ट ने विधायक से कहा है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में सरेंडर कर जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। विधायक जबतक सरेंडर नहीं करते हैं तबतक उनको गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है।

 

इस याचिका पर जस्टिस पंकज नकवी व जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विधायक नाहिद हसन पर सुनवाई के बाद दिया है। दरअसल, कैराना के रहने वाले मोहम्मद अजीज ने विधायक और उनके परिजन सहित कुल 13 लोगोंके खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाकर जमीन कब्जा करने, पैसा हड़प करने जैसे आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

 

बता दें कि साल 2018 में सपा विधायक व उनके परिजनों समेत 13 पर केस दर्ज किया गया था। लेकिन 17 जनवरी 2018 को दर्ज प्राथमिकी में विधायक ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। जिस पर अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके संड ने कोर्ट को बताया कि याची के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धाराके तहत 82 का आदेश निचली अदालतने जारी कर दिया है। और इनकी अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र 24 सितंबर को निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया केस बनता है।याची के अधिवक्ता का तर्क था कि उसे राजनीतिक विद्वेष के तहत फंसाया जा रहा है। वह दो बार से विधायक चुने गए हैं। उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

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