दिव्यांग बच्चों को उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का प्रबंध करे सरकार: योगी सरकार को HC का सख्त निर्देश

Edited By Ramkesh,Updated: 12 Dec, 2024 08:59 AM

government should make arrangements to provide proper medical facilities

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास के लिए सभी जिलों में उचित शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध करने का निर्देश दिया है। एटा के एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका के तौर पर कार्यरत शिवानी नाम की एक महिला की...

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास के लिए सभी जिलों में उचित शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध करने का निर्देश दिया है। एटा के एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका के तौर पर कार्यरत शिवानी नाम की एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह आदेश पारित किया। महिला ने नोएडा या गाजियाबाद के किसी स्कूल में स्थानांतरण की मांग की है। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता का बेटा ‘ऑटिज्म' से पीड़ित है और ऐसे बच्चों के इलाज के लिए एटा में बहुत उन्नत सुविधाएं नहीं हैं।

इस तरह के बच्चों के इलाज के लिए नोएडा और गाजियाबाद में अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए मानवीय आधार पर तबादले का उनका अनुरोध स्वीकार किया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि जैसा कि प्रदेश के कई जिलों में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, प्रदेश सरकार को सभी जिलों में दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास के लिए उचित शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी के वकील ने अदालत को बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के पास चिकित्सा आधार पर नोएडा या गाजियाबाद तबादला करने के लिए अनुरोध पत्रों का ढेर लगा है और इन सभी अनुरोधों को मानना असंभव है। इस पर अदालत ने कहा कि अकादमिक सत्र पूरा होने के बाद याचिकाकर्ता के तबादले पर कानून के मुताबिक निर्णय किया जा सकता है। 

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