अदालत ने पूर्व मंत्री समेत पांच को आत्मसमर्पण का आदेश दिया, 9 साल पुराना हत्या के प्रयास का मामला

Edited By Imran,Updated: 29 Nov, 2022 04:05 PM

five including former minister ordered to surrender

जिले की एक अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आनन्द स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को दो दिसंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

बलिया: जिले की एक अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आनन्द स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को दो दिसंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

छात्र नेता के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने मंगलवार को बताया कि स्थानीय सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने मंगलवार को सुधीर ओझा के मुकदमे में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को दो दिसम्बर को अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। 

उन्होंने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को छात्र नेता सुधीर ओझा की हत्या का प्रयास करते हुए चाकू से हमला किया गया था। 

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