Edited By Ramkesh,Updated: 18 Nov, 2024 08:18 PM
त्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में गत शुक्रवार को लगी आग में 10 बच्चों की मौत के बाद राजधानी लखनऊ में अग्निशमन विभाग ने सम्बन्धित दिशानिर्देशों पर अमल नहीं करने के आरोप में 80...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में गत शुक्रवार को लगी आग में 10 बच्चों की मौत के बाद राजधानी लखनऊ में अग्निशमन विभाग ने सम्बन्धित दिशानिर्देशों पर अमल नहीं करने के आरोप में 80 अस्पतालों को नोटिस भेजा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार ने सोमवार को बताया कि सुरक्षा मानकों के निरीक्षण की जरूरत के लिहाज से लखनऊ में 906 अस्पतालों और भवनों को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उन पर अग्निशमन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। उनके मुताबिक, राजधानी के 80 अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा के इंतजाम मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं जिसे लेकर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य अस्पतालों पर भी अग्निशमन विभाग कार्रवाई कर रहा है। कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन.बी. सिंह को इस आशय का पत्र भी लिखा गया है कि जिन अस्पतालों को नोटिस दिया गया वहां पर मानक पूरे कराए जाएं।
उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं तो अग्निशमन विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई करते हुए उन अस्पतालों को सील किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन.बी. सिंह ने इस बारे में कहा कि 50 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों के लिये अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं होती।
सिंह ने कहा कि उनका केवल पंजीकरण कराया जाता है और अगर भवन मानकों के विपरीत बना है या फिर उसमें अग्निशमन के उपकरण नहीं हैं तो उस पर अग्निशमन विभाग कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग की टीम भी कई अस्पतालों का निरीक्षण कर रही है। सिंह के मुताबिक, जहां खामियां मिल रही हैं उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद भी अगर सुधार नहीं किया गया तो उन अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त किया