Edited By Mamta Yadav,Updated: 24 Nov, 2022 11:13 PM

उत्तर प्रदेश के देवरिया में पॉक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण के लिये अभियोजन विभाग के साथ समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने ड्रेसकोड का उल्लंघन करने पर जिला शासकीय अधिवक्ता...
देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया में पॉक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण के लिये अभियोजन विभाग के साथ समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने ड्रेसकोड का उल्लंघन करने पर जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) को बाहर जाने का निर्देश दिया।
आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि गुरूवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, संयुक्त निदेशक अभियोजन अतुल ओझा तथा अन्य अधिकारियों के साथ पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण के लिये बैठक कर रहे थे। बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी सिंह ने ड्रेसकोड का उल्लंघन करने पर डीजीसी राजेश कुमार मिश्र को बैठक से बाहर जाने का निर्देश दिया।
डीजीसी क्रिमिनल जिलाधिकारी की बैठक में कुर्ता-पायजामा पहन कर आये थे, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ राजेश सोनकर, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राजीव कुमार सहित अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।