Ghaziabad News: दुष्कर्म के आरोपी को 64 दिन में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 4 साल की मासूम से की थी हैवानियत

Edited By Harman Kaur,Updated: 04 Feb, 2023 02:08 PM

court sentenced the rape accused to death in 64 days

जिले की एक अदालत ने 64 दिन में साहसी फैसला सुनाया है। दरअसल, कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा करके उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था...

गाजियाबाद (संजय मित्तल): जिले की एक अदालत ने 64 दिन में साहसी फैसला सुनाया है। दरअसल, कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा करके उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में सभी तथ्य को पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

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जानें क्या था मामला?
बता दें कि मामला जिले के थाना साहिबाबाद इलाके का था। जहां की निवासी एक 4 साल की बच्ची 1 दिसंबर को घर से लापता हो गई थी। जिसके बाद परिवार और पुलिस ने उसको काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। अगले दिन यानी कि 2 दिसम्बर को बच्ची की लाश घर से कुछ दूरी पर जंगल में मिली थी। बच्ची की हालत देखकर किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। इसके बाद घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा
वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चला था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। शव मिलने के 5 दिन बाद यानी 7 दिसम्बर को पुलिस ने आरोपी सोनू गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला था कि सोनू ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को पहले अगवा किया जब वह शोर मचाने लगी तो उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसका दुष्कर्म किया। गिरफ्तारी के 64 दिन बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और सोनू गुप्ता को फांसी की सजा सुनाई है।

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कोर्ट ने 64 दिन के अंदर आरोपी को सुनाई फांसी की सजा
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से 15 गवाह पेश किए गए। सरकारी वकील का दावा है कि पुलिस की बेहतरीन जांच और सतर्कता के चलते आरोपी को इतनी जल्दी इतनी कड़ी सजा मिली है। वहीं, अदालत से निकलते समय आरोपी ने अपने आप को पूर्ण रूप से ढका हुआ था और उसका सिर झुका हुआ था।

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