Supreme Court में आज होगी सुनवाई, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण गिराने का मामला

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Aug, 2023 08:32 AM

case of demolition of illegal construction near krishna janmabhoomi in mathura

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित अवैध निर्माण गिराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (28 अगस्त) को यानी आज सुनवाई होगी। अवैध निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके खिलाफ याचिका ....

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित अवैध निर्माण गिराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (28 अगस्त) को यानी आज सुनवाई होगी। अवैध निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 अगस्त को रेलवे अधिकारियों की तरफ से चलाए ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास की बस्तियां गिराए जाने से संबंधित है।

रेलवे अधिकारियों के ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिन के लिए लगा दी थी रोक
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 16 अगस्त को सुनवाई के दौरान रेलवे अधिकारियों के ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी। यह अभियान कथित रूप से अवैध निर्माण को हटाने के लिए चलाया गया था। जिला प्रशासन और पुलिस के साथ रेलवे की एक टीम ने ये अभियान चलाया था। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता याकूब शाह की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

25 अगस्त को फिर शीर्ष अदालत में पहुंचा यह मामला
आपको बता दें कि इसके बाद यह मामला 25 अगस्त को फिर शीर्ष अदालत में पहुंचा, लेकिन न्यायालय ने अंतरिम आदेश में उल्लिखित अवधि का का विस्तार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा था कि मामले को 28 अगस्त को सूचीबद्ध करें। अंतरिम आदेश का कोई और विस्तार नहीं होगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को रेलवे ने सूचित किया था कि विध्वंस पूरा हो गया है।

'100 घरों पर चलाया गया बुलडोजर'
बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता के वकील ने 16 अगस्त को शीर्ष अदालत में कहा था कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। उन्होंने तर्क दिया था कि ये कार्रवाई उस दिन की गई जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं। जिसका फायदा उठाते हुए, अधिकारियों ने 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया। उन्होंने कहा कि वहां पर लगभग 200 घर हैं और अब 70-80 घर हीं बचे हैं।

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