किशोरी को ब्लैकमेल करना आरोपी को पड़ा महंगा, पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Dec, 2025 05:19 PM

blackmailing a teenager proved costly for the accused a case has been filed aga

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में 16 वर्षीय लड़के पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक लड़के पर आरोप है कि उसने एक लड़की को...

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में 16 वर्षीय लड़के पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक लड़के पर आरोप है कि उसने एक लड़की को उसकी अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। लड़की के परिवार द्वारा लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया था।

परिवार का आरोप है कि लड़के ने ट्यूशन क्लास में उसके साथ पढ़ते समय खुद को हिमांशु बताकर उससे दोस्ती की। लड़की के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि लड़के ने उनकी 16 वर्षीय बेटी के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए और बाद में उसे 'निकाह' के जरिये उससे शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि जब लड़की ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस संबंध में लड़के के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 77 और 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
 

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