UP में पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान, हाईकोर्ट ने आयोग और सरकार को दिए आदेश

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 04 Feb, 2021 07:32 PM

announcement of the date of panchayat elections in up

यूपी में पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित की हैं। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट कहना है कि 17 मार्च तक...

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने का निर्देश दिया।      न्यायमूर्ति एम एन भंडारी और आरआर आग्रवाल की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश विनोद उपाध्याय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया ।   उच्च न्यायालय ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। अदालत ने 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनाव कराने का निर्देश देने के साथ ही मई में ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराने को कहा है। पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान करने के साथ राज्य निर्वाचन आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है।       

न्यायालय ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है। न्यायलय ने इसके साथ ही निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सम्पन्न कराए।  विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग के कार्यक्रम पेश करने के बाद आयोग ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। दरअसल चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय में जो कार्यक्रम पेश किया था, उसमें चुनाव मई तक होने की बात सामने आई। इस पर अदालत ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम द्दष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता।       

न्यायालय ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे करा लिए जाने थे। उच्च न्यायालय ने कार्यक्रम को संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया था।  चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में उच्च न्यायालय को बताया कि गत 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है और 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है। इसी कारण अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है। आयोग ने बताया कि सभी सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा। यूपी सरकार व आयोग ने पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की वजह बताई थी। 

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