छात्र की कुकर्म के बाद हत्या मामलाः RSS के नगर प्रचारक को कोर्ट ने 15 साल बाद सुनाई उम्रकैद

Edited By Ajay kumar,Updated: 01 Jun, 2023 11:19 AM

after 15 years rss city campaigner gets life imprisonment for killing student

15 साल पहले शहर में घर से पढ़ने निकले कक्षा नौ के छात्र की हत्या के मामले में दोषी आरएसएस के तत्कालीन नगर प्रचारक को अपर सत्र न्यायाधीश डकैती कोर्ट पीके जयंत ने आजीवन कारावास व 1.10 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हमीरपुर: 15 साल पहले शहर में घर से पढ़ने निकले कक्षा नौ के छात्र की हत्या के मामले में दोषी आरएसएस के तत्कालीन नगर प्रचारक को अपर सत्र न्यायाधीश डकैती कोर्ट पीके जयंत ने आजीवन कारावास व 1.10 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से ली जाने वाली एक लाख की धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश अदालत ने किया है। वहीं एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में दो बाल अपचारियों का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

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प्रश्न पूछने को लेकर घर से निकला था छात्र
सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल, राजेश तिवारी ने बताया कि मुख्यालय के एक मोहल्ला निवासी कक्षा नौ का छात्र 12 दिसंबर 2007 को घर से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को कहकर निकला था। जिसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन उसके बाबा ने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। आठ माह बाद यानी 22 अगस्त 2008 को पुलिस ने इस प्रकरण में जनपद जालौन के माधौगढ़ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी आरएसएस के तत्कालीन नगर प्रचारक हरनाम सिंह सेंगर व मैनपुरी जनपद के कोडर थानाक्षेत्र के कुर्रा गांव निवासी सरस्वती विद्या मंदिर के व्यायाम शिक्षक पंकज सिंह व दो किशोर छात्रों को गिरफ्तार किया था। जिसमें अभियुक्त हरनाम की निशानदेही पर मुख्यालय स्थित प्रेरणा कुंज में उनके कमरे से छात्र का पैंट, चप्पल व अंग्रेजी की गाइड बरामद की थी।

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आरोपी ने कुकर्म के बाद हत्या कर शव यमुना नदी में फेंका
हरनाम ने पुलिस के समक्ष कुकर्म के बाद हत्या कर शव यमुना नदी में फेंकने की बात स्वीकार की थी। इस मामले में पुलिस ने हरनाम व पंकज सिंह के खिलाफ अपहरण, कुकर्म, हत्या व साक्ष्य मिटाने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) पीके जयंत की अदालत ने हरनाम को हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास व 1.10 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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