बाबा रामदेव को HC से बड़ी राहत, कोरोनिल को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज

Edited By Nitika,Updated: 08 Aug, 2020 12:46 PM

litigation filed regarding coronil dismissed

कोरोनिल मामले को लेकर घिरे योगगुरू बाबा रामदेव को शुक्रवार को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कोरोनिल को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

 

नैनीतालः कोरोनिल मामले को लेकर घिरे योगगुरू बाबा रामदेव को शुक्रवार को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कोरोनिल को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की युगलपीठ में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने माना कि अधिवक्ता ने अदालत में गलत तथ्य पेश किए हैं और वह अपनी बात को साबित करने में अक्षम रहा है। अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं अधिवक्ता मनी कुमार की ओर से पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को इस मामले में पक्षकार बनाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कोरोनिल पर प्रतिबंध लगाने एवं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई थी। साथ ही केन्द्र सरकार, निदेशक, आयुष मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), उत्तराखंड सरकार एवं नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंज (निम्स) जयपुर को पक्षकार बनाया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ की ओर से विगत 24 जून को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कोरोनिल नामक दवाई ईजाद करने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से कोरोना की जिस दवाई को बनाने का दावा किया गया है, वह गलत है। उसके पास दवाई निर्माण के लिए किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है। कंपनी ने केन्द्र, राज्य एवं आयुष विभाग से इसके लिए लाइसेंस नहीं लिया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को भी विश्वास में नहीं लिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस दवाई को बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं किया गया है, जो कि एकदम गलत है।

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