विजय मिश्रा उनकी पत्नी आैर बेटे की सम्‍‍‍‍‍‍पत्ति कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज

Edited By Ajay kumar,Updated: 25 Sep, 2020 08:56 PM

vijay mishra his wife son s property attachment order was rejected

भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य (एमएलसी) राम लली मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ कुर्की के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका जिला अदालत ने ख़ारिज कर दी है।

भदोही: भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य (एमएलसी) राम लली मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ कुर्की के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका जिला अदालत ने ख़ारिज कर दी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने एमएलसी राम लली और उनके बेटे के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि सारी कार्रवाई प्रक्रिया के तहत चल रही है, लिहाजा कुर्की को चुनौती देने की याचिका स्वीकार करने के योग्य नहीं है, इसलिए ख़ारिज की जाती है।

दरअसल आरोपियों के वकील हंसाराम शुक्ला ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में एक याचिका पेश कर कहा था कि राम लली और विष्णु की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज हो चुकी है और मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही विशेष एमपी एमएलए अदालत ने राम लली की ज़मानत अर्ज़ी को पोषणीय न मानते हुए ख़ारिज कर दिया है लिहाज़ा उन्हें भगोड़ा घोषित नहीं किया जा सकता और संपत्ति की कुर्की भी नहीं की जा सकती।

ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के बाहुबली विधायक मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ पिछली चार अगस्त को उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने संपत्ति हड़पने और कारोबार हथियाने समेत कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में विजय मिश्रा को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था। वह इस वक़्त चित्रकूट जेल में बंद हैं। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी राम लली मिश्रा और विष्णु मिश्रा फरार है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन दोनों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने दोनों को भगोड़ा घोषित करते हुए 15 अक्टूबर तक हाज़िर नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। \

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