Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 23 Oct, 2019 03:28 PM

प्रदूषण के मद्देनजर योगी सरकार ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। निर्देशों के अनुसार, सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति है...
लखनऊः प्रदूषण के मद्देनजर योगी सरकार ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। निर्देशों के अनुसार, सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति है।
इतना ही नहीं रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। यानि की यूपी में दो घंटे से ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। साथ ही यूपी सरकार ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। सूत्रों ने बताया कि लोगों से लाइसेंसी पटाखा विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदने को कहा गया है ना कि ई-कामर्स वेबसाइट से।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में वायु व ध्वनि प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए दीपावली पर महज दो घंटे पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रात आठ से 10 बजे के बीच पटाखे जलाने की दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने राज्या में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।