UP: SC ने आजम खान की जमानत को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट की शर्त पर लगाई रोक

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 27 May, 2022 03:21 PM

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उच्चतम न्यायालय ने सपा विधायक आजम खान की जमानत को लेकर इलाहबाद उच्च न्यायालय की शर्त पर रोक लगा दी है। रामपुर के डीएम को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीन कब्जे में लेने का निर्देश दिया...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत से जुड़ी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शर्त पर रोक लगा दी। खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि यह शर्त उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को ढहाने से संबंधित है, जिसे कथित तौर पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके बनाया गया था।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत शर्त प्रथम दृष्टया असंगत है और दीवानी अदालत की ‘डिक्री' की तरह लगती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत शर्त को चुनौती देने वाली आजम खान की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा।

आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि रामपुर के जिलाधिकारी ने एक नोटिस जारी कर विश्वविद्यालय की इमारतों को खाली करने व उन्हें गिराने की बात की है। पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों पर रोक लगा रही है और अब मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद करेगी। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत शर्त को चुनौती देने वाली खान की याचिका पर सुनवाई के लिए 24 मई को सहमति दी थी। 

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